Friday, October 5, 2018

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कठुआ रेप केस में नहीं होगी सीबीआई जांच

देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को सनसनीखेज कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की नए सिरे से जांच के लिये दायर याचिका पूर्ण्तः खारिज कर दी। आपको बता दे की इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गयी जांच को पूरी तरह दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए फिर से जांच की मांग की थी। न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड की पीठ ने मामले में दो अन्य आरोपियों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को देने की मांग की गई थी। दोनों याचिकायें पूर्ण्तः खारिज करते हुये पीठ ने कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान निचली अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठा सकता है।


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आपको बता दे की मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोपपत्र दायर किया और एक किशोर के खिलाफ अलग से आरोपपत्र दायर किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह नाबालिग लडक़ी को कथित तौर पर अगवा किया गया, नशे की दवा दी गई और एक पूजा स्थल के भीतर उससे बलात्कार किया गया। बाद में लडक़ी की निर्मम हत्या कर दी गई थी।



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