नाबालिग और मासूम बच्चियों से रेप करने करने वालों को अब फांसी की सजा दी जाएगी। Criminal Law (Amendment) Bill 2018 यानि आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 लोकसभा से पारित हो गया है। इस कानून में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान है। साथ ही 16 साल से छोटी बच्चियों से रेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की कठोर सजा का प्रावधान है, जिसे उम्रकैद तक भी बढ़ाया जा सकता है।
सभी दलों की सर्व सम्मित से लोकसभा में यह बिल पास कर दिया गया। बिल अभी राज्यसभा में पेश होना बाकि है, उम्मीद जताई जा रही है कि उच्च सदन में भी यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। यह विधेयक 21 अप्रैल को लागू Penal Law Research Ordinance 2018 (दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2018) की जगह लेगा।
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कानून को अमलीजामा पहनाने के बाद कोई भी बलात्कार का आरोपी अब फांसी से बच नहीं पाएगा। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के केस में मौत की सजा दी जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या का
मामला सामने आया था। इसके बाद पूरे देश में रोष फैल गया था। बढ़ते विरोध के बीच बलात्कार के आोपियों को फांसी देने की मांग उठ रही थी।
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