Wednesday, September 26, 2018

सुप्रीम कोर्ट: अब मोबाइल, बैंक से आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक अकाउंट और मोबाइल से आधार लिंक करना जरूरी नहीं है। लेकिन आधार कार्ड को पैन से जोड़ना जरूरी होगा । कोर्ट ने कहा कि आधार को वित्त विधेयक की तरह पास किये जाने में कुछ गलत नहीं है। पर किसी ज़रूरतमंद को प्रमाणीकरण की कमी के कारण लाभ से वंचित भी नहीं किया जाना चहिये। प्राइवेट कंपनी बायोमैट्रिक डेटा साझा नहीं कर सकते हैं। CBSE और NEET के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। स्कूल एडमिशन के लिए लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं होगा। आधार एक्ट की धारा 57 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है जिसके बाद अब कोई भी निजी कंपनी या कोई शख्स आपकी पहचान के लिए आधार की डिमांड नहीं कर सकेगा।


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सरकार ने कई योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था और बैंक भी ग्राहकों से खाते को आधार से लिंक कराने को कह रही थी। लेकिन अब मोबाइल नंबर और ही बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक करना जरूरी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह भी सुनिश्चत करना होगा अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड न मिल सके। जस्टिस सीकरी ने केंद्र से कहा है कि वह जल्दी ही मजबूत डेटा सुरक्षा कानून बनाए। आधार एक हद तक निजता में दखल है लेकिन ज़रूरत को देखना होगा। कोर्ट ने माना कि आधार से समाज को फायदा हो रहा है।

जस्टिस सीकरी ने कहा- हमें लगता है कि बायोमेट्रिक की सुरक्षा के पुख्ता उपाय हैं। आधार यूनीक है ये सबसे अलग बनाता है।आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली 27 याचिकाओं पर करीब चार महीने तक बहस चली थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।



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