Thursday, February 28, 2019

दिल्ली हाई कोर्ट का झटका: खाली करना ही होगा हेरल्ड हाउस

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और नैशनल हेरल्ड के प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में पुराने आदेश को बरकरार रखा है जिसमे यह कहा गया था कि हेरल्ड हाउस को खाली करना होगा।


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असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में यह कहा था कि कंपनी के बहुसंख्यक शेयर यंग इंडिया को हस्तांतरित होने से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी यहां स्थित हेरल्ड इमारत के मालिक नहीं बन जाएंगे।

असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिल्ली में आईटीओ स्थित हेरल्ड हाउस प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए पट्टे पर दिया गया था। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि जिस जमीन को लेकर सवाल है वह एजेएल को छापेखाने के लिए पट्टे पर दी गई थी और यह ‘प्रमुख उद्देश्य’ सालों पहले ही खत्म हो चुका था।



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