पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है। कोर्ट ने यह हिदायत दी है कि चिदंबरम सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही गवाहों को प्रभावित करेंगे।
इसके अलावा चिदंबरम सार्वजनिक बयानबाजी तथा मीडिया में साक्षात्कार दूर रहेंगे। चिदंबरम अदालत की बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा पाएंगे।
आईएनेएक्स मीडिया मनीलाड्रिग केस मे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पिछले 105 दिन से जेल में है। जमानत मिलने के बाद चिदंबरम के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। ED ने 16 अक्टूबर को मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
आप को बता दे कि यह जमानत दो लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर सशर्त दी गयी है।
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