केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश कर दिया जाएगा।
इस बिल के पास हो जाने के बाद इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन मल्टीनेशनल कंपनियों पर पड़ेगा जो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर करने का काम करती हैं। अब बिना अनुमति अथवा जानकारी के किसी के भी व्यक्तिगत जानकारियों का उपयोग कंपनियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह एक कानून जुर्म होगा।
यदि कोई भी कंपनी अथवा संस्थान ऐसा करने की दोषी होगी तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस कानून के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।
अब देखना होगा कि यह बिल सदन में पास हो जाने के बाद कितना प्रभावशाली सिद्ध होता है और पर्सनल डेटा चोरी जैसे साइबर क्राइम के रोकथाम में कितना मददगार साबित होता है।
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