देश में लॉकडाउन 4 की सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 17 मई शाम को यह जानकारी दी। एनडीएमए ने लॉकडाउन अवधि को बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इसकी सख्त आवश्यकता है। वही दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने सभी सरकारी प्रशासन के लिए कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए है। जो निम्न प्रकार है।
इन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा जारी
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक रहेगी।
- सभी तरह की मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज पहले की तरह 31 मई तक बंद ही रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम, होटल, रेस्तरां अदि 31 मई तक बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे।
इंटरस्टेट बसों के साथ ही जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन 4.0 के दौरान अलग-अलग राज्यों में परस्पर सहमति बनती है तो अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को परमिशन दी जा सकती है। वही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां कोरोना की स्तिथि को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन अपने-अपने हिसाब से बनाने का अधिकार होगा।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों को अनुपालन करते हुए जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
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