जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 35ए को लेकर देश की शीर्ष अदालत यानि उच्चतम न्यायालय आज सुनवाई करेगा। अनुच्छेद 35ए को लेकर कश्मीर मे सियासी माहौल गर्म हो गया है। इसके विरोध में अलगावादी समूहों ने दो दिनों के बंद का एलान किया है। रविवार को घाटी में बंद का पहले दिन काफी असर देखा गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी यह सुनवाई टालने की सिफारिश की थी। महबूबा मुफ्ती ने कानूनी व्यवस्था और पंचायती चुनाव को लेकर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की गुजारिश की थी।
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रविवार को बंद का असर देखा गया। हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। अलगाववादी संगठनों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, माकपा और कांग्रेस अनुच्छेद 35ए में कोई बदलाव नहीं चाहती हैं।
लेकिन, कांग्रेस ने भी कहा है कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। गौरतलब है कि अनुच्छेद 35ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर हैं। याचिकाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार को मूल निवासियों की परिभाषा तय करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।
इसे 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश पर जोड़ा गया था। इसके तहत दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में निजी संपत्ति नहीं खरीद सकते।
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