
नई दिल्ली: देश में लम्बे समय से आधार कार्ड पर चल रही बहस को उस समय विराम मिल गया जब देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला पढ़ा| सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आधार पर फैसला देते हुए कहा की “आधार ने गरीबो को मजबूती दी है और इससे कई सारे लोगो को पहचान मिली है लेकिन सरकार जल्द ही डेटा संरक्षण कानून लाये जिससे इसकी सुरक्षा भी की जा सके|
इन जगहों में जरूरी नहीं– सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा की अब बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आधार की आवश्कयता नहीं है| आप बिना आधार ही बैंक में अपना खाता खोल सकते है| इसके अलावा स्कूलों में दाखिले के लिए भी इसका जरूरत नहीं है| सरकार की कई दलीलों को कोर्ट ने दरकिनार करते हुए फैसला दिया कि मोबाइल से आधार लिंक करना जरूरी नहीं है| आधार UGC, CBSE और NEET परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगा। PAN से आधार लिंकिंग को कोर्ट ने अनिवार्य बताया| इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य होगा| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बायोमैट्रिक डेटा बिना अदालत की मंजूरी के किसी एजेंसी को नहीं दिया जाना चाहिए|
ये बाते आधार के पक्ष में- सुप्रीम कोर्ट ने आधार के पक्ष में कई सारी बाते कही| कोर्ट ने कहा की इससे गरीबो को मदत मिलती है क्योकि कई सारी योजनाओ को सीधे आधार से जोड़ा गया है जो की सही है| आधार पर हमला करना संविधान पर हमला करने जैसा है| ये जरूरी नहीं है की हर चीज बेस्ट हो, बल्कि कुछ अलग भी होना चहिये| कोर्ट ने कहा की आधार में कम जानकारी दिए बिना ही आपको एक बेहतर पहचान मिलती है| इसका डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है क्योकि यह बायोमैट्रिक तरीके से सुरक्षित है|
आपको बता दे की 17 जनवरी से चली सुनवाई 38 दिनों तक चली थी और कहा गया था की आधार निजता पर सवाल उठाता है|
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