सोमवार से GST नियम के तहत अब हवाई टिकट कैंसिल कराने पर टिकट बुक कराते समय दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा अब वापस नहीं होगा। आपको बता दे की वह टिकट 31 मार्च 2018 से पहले बुक कराया गया हो। आप जानते है की इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 5 फीसदी और बिजनेस क्लास के टिकट पर 12 फीसदी GST चुकाना पड़ता है।
इन कंपनियों ने बदला नियम
डिश की दिग्गज निजी एयरलाइन्स कंपनी जेट एयरवेज ने इस नियम के बारे में अपने यात्रियों को पहले ही जानकारी दे दी है। इसके अलावा विस्तारा एयरलाइन्स ने भी यही फैसला किया है। हालांकि, एयरएशिया और गो एयर ने कहा है कि वह GST रिफंड का खर्च खुद उठाएगी और यात्रियों को भुगतान करेगी।
एयर इंडिया ने यह कहा है कि सिर्फ उन्हीं यात्रियों का GST रिफंड होगा, जिन्होंने 31 अगस्त से पहले टिकट कैंसिल करने के लिए आवेदन किया है।
from देश – Navyug Sandesh https://ift.tt/2xZtkxN
No comments:
Post a Comment