सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता है और सुरक्षित व् ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी। पर अब केवल लाइसेंसी विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ” कैमिकल वाले पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तय डेसिबल लिमिट के पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। ”
कोर्ट ने पटाखे जलाने की टाइम लिमिट तय कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दीवाली पर रात में 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जाएंगे। नए साल और क्रिसमस के अवसर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकते हैं.सर्दियों की दस्तक होते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। दीवाली के मौके पर पटाखों के धुएं से प्रदूषण और अधिक बढ़ने की आशंका होती है। पटाखा कारोबारियों ने कहा था कि पटाखों पर बैन लगाने की बजाए इसके निर्माण और इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बनाए जाने चाहिए।
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