Monday, February 3, 2020

नई कर प्रणाली से सालाना 15 लाख आय वाले करदाता को होगा करीब 8 हजार रुपये का नुकसान

बिज़नेस डेस्क। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। इस बजट के साथ ही एक नई कर प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसकी मदद से करदाताओं पर कर घटने का दावा किया जा रहा है। बजट के मुताबिक जिस भी व्यक्ति की सालाना आय 15 लाख रुपये तक है तो उसे नई कर प्रणाली के हिसाब से कुल 78 हजार की बचत होगी। लेकिन आकलन किया जाये तो इससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा।

आकलन के मुताबिक पहले 15 लाख तक की सालाना आय वाले को करीब डेढ़ लाख रुपये की कर छूट मिलती थी। जिसके बाद भी करदाता को 2.73 लाख रुपये का कर चुकाना पड़ता था। वही नई कर प्रणाली के मुताबिक करदाता को बिना किसी छूट के 1.95 लाख रुपये चुकाने होंगे और उसे मात्र 78 हजार रुपये की बचत होगी। लेकिन आपको बता दे नयी प्रणाली में छूट आयकर की धारा 80 सी के तहत डेढ़ लाख रुपये की टैक्स छूट शामिल है।

नई कर प्रणाली में सिर्फ एक ही प्रकार की टैक्स छूट शामिल है और अन्य छूट को इससे बाहर रखा गया है। एक अन्य न्यूज़ वेबसाइट के आकलन के मुताबिक
80सी के तहत मिलने वाली डेढ़ लाख रुपये की छूट में 50 हजार रुपये एनपीएस निवेश छूट, 25 हजार स्वास्थ्य बीमा छूट और 50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला लिया जाए तो 15 लाख तक की सालाना आय वाले करदाता को कुल नई कर श्रेणी में 7,800 रुपये का नुकसान होगा।

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