Wednesday, April 1, 2020

15 साल तक रहने वाला ही कहलायेगा जम्मू-कश्मीर का नागरिक, लागू हुए नए डोमिसाइल नियम

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने डोमिसाइल को लागू कर दिया है। सरकार ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि जो भी नागरिक 15 सालों से जम्मू-कश्मीर में रह रहे है, वही लोग यहां के स्थायी निवासी माने जाएंगे। जम्मू-कश्मीर में 15 सालों से रह रहे नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। यही नहीं सात वर्ष तक केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले और दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा देने वाले बच्चे भी जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल होंगे।

सरकार का कहना है कि सात साल से केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले और दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा देने वाले बच्चे सरकारी नौकरी पाने के हकदार होंगे। डोमिसाइल कानून की मदद से सरकार ने साफ कर दिया है कि, अब देश के किसी भी हिस्से से लोग यहां नौकरी के लिए आवेदन कर सकते है और निवास भी कर सकते है। याद दिला दे धारा 370 को खत्म किये जाने से पहले यहां पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासी ही नौकरी पा सकते थे।

डोमिसाइल कानून को लागू करते वक्त सरकार ने आदेश में कहा कि, वे सभी लोग जिन्होंने 10 वर्षों की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर में सेवा की है उनके बच्चों को भी केंद्र शासित प्रदेश में अधिवासित माना जायेगा। इनमें केंद्र सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकाय के अधिकारी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारी आदि शामिल है।

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