दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट देने का एलान किया है। जिसके तहत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के हिसाब से खोली जा सकेंगी। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि नियमो का उल्लंघन किया गया तो दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही होगी। सीएम अरविन्द केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 में कटेंनमेंट जोन में किसी भी तरह की गतिविधियों को इजाजत नहीं दी है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खोले जाएंगे। लेकिन वह प्राइवेट वालों से ज्यादा से ज्यादा घर से ही काम करने पर जोर देने की अपील करते है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने इंडस्ट्री शुरू करने का भी निर्णय लिया है। जिसकी वजह से अब राजधानी में कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू होगा। लेकिन इस दौरान काम करने वाले सिर्फ दिल्ली के ही हो सकेंगे। अन्य राज्यों की लेबर को दिल्ली में अभी काम करने की इजाजत नहीं होगी।
शादी-समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने 50 मेहमानों का दायरा रखा है। वही अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 20 लोग। इन सभी छूटों के साथ दिल्ली में कई तरह की गतिविधियां अभी भी प्रतिबंधित रहेगी। जिसमें सैलून, स्पा, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम और बार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल आदि 31 मई तक बंद रहेंगे।
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