Tuesday, May 19, 2020

राजस्थान सरकार ने दी लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट, जानें क्या रहेगा बंद और किसे मिली अनुमति

लॉकडाउन 4 के लिए राजस्थान सरकार ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य गृह विभाग के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में पुरानी स्थिति बरकरार रहेगी। वही दूसरी तरह कई तरह की छूट आदि का एलान किया गया है। लेकिन नियमो का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही होगी। छूट के दौरान लोगों को मास्क लगाकर निकलना अनिवार्य होगा। वही सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कामकाजी लोग एक जिले से दूसरे जिले में आ जा सकेंगे। वही दूसरी तरफ किसी भी स्थान पर पांच लोग से ज्यादा इकठ्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी-सरकारी कार्यालय खुलेंगे। लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में स्थिति बानी रहेगी। वही प्रदेश में जिम,सिनेमा,स्कूल,कॉलेज बंद रहेंगे और सभी तरह के समारोहों पर रोक बनी रहेगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर खोलने की परमिशन दे दी गई है।

खेल जगत के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने केवल खिलाड़ी और कोच,स्टाफ के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दी है। लेकिन इस दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में कैंटीन खोलने की अनुमति नहीं होगी। वही दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स ,खाद्य पदार्थ की दुकानें यथावत खुलेंगी और पान,गुटखे और तम्बाकू उत्पादों पर रोक बरक़रार रहेगी। इसके अलावा शादी समारोह से पहले एसडीएम से इजाजत लेना अनिवार्य होगा।

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