Friday, July 24, 2020

सरकारी कंपनियों में चीन और पाकिस्तान की सेवाएं लेने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों में चीन और पाकिस्तान की वस्तुओं, सेवाओं और ठेके पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार (23 जुलाई) देर रात वित्त मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है। भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 में संशोधन किया है।

इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत भारत की सीमा से लगे देशों को भारत में किसी ठेके या बोली में भाग लेने से रोकने का अधिकार होगा। नया नियम उन सभी कंपनियों पर लागू होगा जिसमें सरकार वित्तीय मदद करती है। इनमें सार्वजनिक, स्वतंत्र निकाय और सरकारी निजी भागीदारी वाली कंपनियां शामिल है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की सरकार को ऐसा करने के निर्देश दे दिए हैं। बता दे वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने दो अलग-अलग आदेश पारित किए है। पहले आदेश में वे देश शामिल है जिनकी सीमायें भारत से जुड़ी है और जिनके उत्पाद और सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। वही दूसरे आदेश में भारत से विशेष रियायत प्राप्त पड़ोसी देश शामिल है जिसमें खासकर नेपाल और भूटान शामिल है। मत्रालय ने कुछ जरुरी सेवाओं में छूट भी दी है।

यह भी पढ़े: भूटान के सामने नहीं गल रही चीन की दाल, मजबूती से ढाल बनकर खड़ा भारत
यह भी पढ़े: चीन को लगातार झटके देने की तैयारी में भारत, और भी चीनी एप्स होंगे बैन



from देश – Navyug Sandesh https://ift.tt/2OPGfuK

No comments:

Post a Comment