नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। आपको बता दे की राहुल गांधी ने यंग इंडिया कंपनी की जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाया ।
आपको बता दे की मई में नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को तब झटका लगा था, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यंग इंडिया कंपनी की जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने को हरी झंडी दी थी। आयकर विभाग ने कोर्ट के सामने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को तकरीबन 99 करोड़ रुपये दिए थे। राहुल गांधी ने जानबूझकर यंग इंडिया (YI) में अपने निदेशक पद के बारे में खुलासा नहीं किया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि वह यह निर्णय करेगी कि क्या राहुल गांधी इन जानकारियों का खुलासा करने या नहीं करने के लिए किसी दवाब में थे। वहीं राहुल गांधी के वकील ने कहा कि जब कोई इनकम ही नहीं हुई तो फिर उस पर टैक्स आखिर कैसे बन सकता है। वहीं वकील ने गुहार लगाई कि इस मामले की रिपोर्टिंग मीडिया में ना की जाए लेकिन कोर्ट ने इस अपील को पूर्ण्तः खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि BJP के नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने YI द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। BJP नेता ने 2012 में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला गटर कोर्ट में चल रहा है।
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