Wednesday, August 8, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने NRC अधिकारीयों से पूछा – आपको जेल क्यों ना भेजा जाए

असम में NRC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NRC के स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला को फटकार लगाई। जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उन्हें ड्राफ्ट तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी थी, पर उन्होंने मीडिया में गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। यह उनका काम नहीं था। कोर्ट ने कहा – ”ऐसा करना अदालत की अवमानना के दायरे में आता है, क्या उन्हें जेल भेज दें।” प्रतीक हजेला ने इसके लिए माफी मांगी। मामले की सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी। पिछली सुनवाई में NRC कॉर्डिनेटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जिन लोगों के नाम दूसरे ड्राफ्ट में शामिल नहीं किये गए है, वे 7 अगस्त के बाद इसकी वजह जान कर 30 अगस्त के बाद नागरिकता को लेकर अपना दावा दर्ज करा सकते हैं।


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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को अपने दावे साबित करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि NRC के दूसरे ड्राफ्ट के आधार पर अथॉरिटी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकतीं है।ममता बनर्जी ने कहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास आधार कार्ड और पासपोर्ट है। इसके बावजूद उनका नाम ड्राफ्ट में नहीं है। लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बाहर करने की साजिश की जा रही है। यह बांग्‍ला बोलने वाले लोगों और बिहारियों को बाहर करने की योजना है।असम में NRC का फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद 40 लाख से ज्यादा लोगों का भविष्य अधर में लटक गया था। इसके लिए चार श्रेणियां बताई गई हैं, जिनसे जुड़े लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए – वह है, ‘D (संदिग्ध) वोटर्स, D वोटर्स के बच्चे व परिवार के लोग, जिनके मामले विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित हैं और इन लोगों के बच्चे।

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