
नई दिल्ली: भाजपा दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी की मुश्किलें तब से कम होने का नाम नहीं ले रही है जब से उन्होंने गोकुलपुरी इलाके में स्थित एक घर की सील तोड़ी थी जो कोर्ट के आदेश में लगे गई थी| इसके बाद उनके खिलाफ एमसीडी ने थाने में मुकदमा दर्ज किया था| मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले फैसला सुनाते हुए मनोज तिवारी को फटकार लगाईं और कहा की “क्या अब आपको सीलिंग अधिकारी बना दे?”|
लगाई फटकार– सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनोज तिवारी हमने आपके भाषण की सीडी देखी है जिसमें आपने कहा कि 1000 जगह सीलिंग होनी है, आप बताइए ये कौन सी जगह हैं, हम आपको सीलिंग अफसर नियुक्त कर देंगे| कोर्ट ने बीजेपी नेता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं| सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी को कहा है की आप खुद एक बार सीडी देखे और इसका जवाब दे| केस की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी| वहीं, सुनवाई के दौरान मनोज तिवारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अदालत के आदेश का गलत इस्तेमाल हो रहा है| जो जगह सील हुई थी, वो डेयरी थी| बता दें कि सीलिंग तोड़ने का वीडियो सामने आने के बाद मनोज तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और डीएमसी एक्ट 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया था|
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