नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट आजकल अपने सख्त फैसलों को लेकर चर्चा में है और एक बार फिर से दिवाली से पहले पटाखे को लेकर कोर्ट ने कई सारे अहम् फैसले सुनाये है| कुछ लोगो ने प्रदूषण के चलते मांग की थी पटाखे बैन कर दिए जाने चहिये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ना करते हुए उसके लिए कुछ अहम् नियम बनाये है जिन्हें फालो करना आवश्यक है| ये है शर्ते-
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा की दिलवाई पर केवल दो घंटे ही पटाखे जलाये जा सकते है और यह समय है रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और इसके बाद और इससे पहले आप ऐसा नहीं कर सकते है|
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा कि कम एमिशन वाले पटाखों की ही इजाजत दी जाएगी|
- केवल लाइसेंसधारी पटाखे बेच सकेंगे| इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक जारी रहेगी|
- बाज़ार में जो पटाखे बिकेगे उनमे कम केमिकल होने चहिये और इसके लिए फैक्टरी की जांच की जाएगी|
- इसके अलावा आदेश में कहा गया है की अगर नियम का पालन नहीं होता है तो अपने इलाके में SHO जिम्मेदार होगे और उन्हें जवाब दें पड़ेगा|
बैन करने से इंकार- इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने देशभर में पटाखों के बैन की मांग का विरोध किया था| केंद्र ने कहा कि पटाखों के उत्पादन को लेकर नियम को बेहतर बनाने की जरूरत है| एल्युमिनियम-बेरियम जैसी सामग्री का इस्तेमाल रोकना होगा| पटाखा उत्पादक और विक्रेताओं ने भी कोर्ट से कहा कि बिना किसी ठोस वैज्ञानिक रिसर्च के पिछले साल दिल्ली में पटाखों की बिक्री रोक दी गई थी जिसके कारण लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ था|
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