
राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार में एक आम सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवान हनुमान पर की गई टिप्पणी और उस पर माफी नहीं मांगने को लेकर जयपुर की अदालत में मुकदमा पेश किया गया है।
यह मुकदमा धारा 295, 295 क और 298 के तहत मुकदमा पेश किया गया है। मामले की अगली पेशी 11 दिसंबर है। मुकदमा सर्व ब्राहमण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा की और से पेश हुए वकील कमलेश शर्म ने दर्ज करवाया है।
गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने भगवान हनुमान की जाति को लेकर एक टिप्पणी की थी। योगी की इस टिप्पणी को लेकर कई लोगों ने एतराज जताया है।
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