Friday, January 17, 2020

क्या निर्भया के दोषियों की फांसी रुक सकती है?

निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रम कर दी गई थी। परंतु अब उनकी फांसी सी सजा में देरी होती नज़र आ रही है। क्योंकि दोषियों के पास अभी भी कानूनी रुप से कई विकल्प बचें हुए है। बताया जा रहा है कि क्यूरिटिव पिटीशन दायर करने की कोई समय सीमा नही है। क्यूरिटिव पिटीशन का इस्तेमाल वो कितने दिन में करेंगे। इसकी भी कानून में कोई समय सीमा नही है। इन्हीं सभी उलझनों में उलझा हुआ है निर्भया के दोषियां का फंदा।

कानून के जानकारों का कहना है कि आखिरी दया याचिका खारिज होने के बाद इसांफ होगा । इससे पहले 2018 में तीन दोषियों ने रिव्यू पिटीशन डाली थी । लेकिन वो खारिज होगी । चौथे आरोपी अक्षय ने भी ने पिछले महीनें रिव्यू पिटीशन डाली लेकिन वो भी रद्द हो गई है। जानकर कहते है कि अपील, विशेष अनुमति याचिका और रिव्यू के लिए समय सीमा होती है। निचली अदालत के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करवाने के लिए समय सीमा तय है। वही क्यूरिटिव पिटीशन के लिए कोई समय सीमा नही है।

निर्भया के तीनों दोषियों ने 9 जुलाई 2018 को रिव्यू पिटीशन दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी। अब चौथे आरोपी अक्षय ने रिव्यू पिटीशन दायर की वो भी खारिज कर दी है। बतां दे कि निर्भया के आरोपियों को दिल्ली की हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार  22 जनवरी को फांसी की सजा होनी थी।



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