Thursday, February 6, 2020

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, अयोध्या के पास सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अयोध्या जिले में पांच एकड़ भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की।

यह स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर लखनऊ राजमार्ग पर अयोध्या में तहसील सोहावल में धनीपुर गाँव में है, राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने संवाददाताओं को बताया।

बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस बीच, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने अयोध्या जिले के धनीपुर गाँव में मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि पर आपत्तियाँ उठाई हैं।

जिलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का समय दिया था, लेकिन सरकार ने आज घोषणा की क्योंकि दिल्ली चुनाव करीब है, इसमें राजनीतिक लाभ है।

सोहावल तहसील के धनीपुर ग्राम सभा के प्रधान राकेश कुमार यादव ने बताया कि मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन से गांव के विकास में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन की लोकसभा में घोषणा की।



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