
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद में कहा कि इस सदन और पूरे भारतवासियों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए राम जन्मभूमि की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय के लिए गया है। संसद में पीएम मोदी ने रामजन्म भूमि ट्रस्ट का ऐलान किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादित राम जन्मभूमि के भीतरी औऱ बाहरी जमीन पर रामलला का स्वामित्व है।
सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्म भूमि मामलें में यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस की सलाह द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करें। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह ट्रस्ट राम जन्मभूमि में राम मदिंर निर्माण और उससें संबधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गहन विचार विमर्श के बाद यूपी सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया था। जिसे यूपी सरकार ने स्वीकृत कर लिया है, और इसके साथ केंद्र की कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है कि आयोध्या विवाद में 67 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाती है।
सरकार ने मंगलवार को बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार उपरोक्त निर्णय में निहित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करने सहित सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
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