Saturday, February 1, 2020

Union Budget 2020: जानिए, मोदी सरकार के आम बजट की सभी प्रमुख बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का बजट पेश किया और किसानों से लेकर टैक्स पेयर्स तक के लिए कई ऐलान किया। केन्द्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज दूर-दराज तक पहुंचने वाले अनेक सुधारों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना है।

किसानों के अनुकूल पहल करके इसे 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य रखा गया है और खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बिना किसी बाधा वाली राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारतीय रेलवे और नागर विमानन मंत्रालय ने क्रमशः “किसान रेल” और “कृषि उड़ान” की शुरुआत की है; 20 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पम्पों को हासिल करने के लिए पीएम कुसुम का विस्तार किया जाएगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है; और 2024 तक 2000 औषधियों और 300 सर्जिकलों की सभी जिलों को पेशकश करते हुए जन औषधि केन्द्र योजना लागू की गई है।

उड़ान योजना को सहयोग प्रदान करने के लिए 2024 तक 100 और हवाई अड्डों के साथ बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई जाएगी और पीपीपी मोड के जरिए 150 यात्री ट्रेने चलाई जाएंगी।

मार्च, 2021 तक लगभग 150 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के जरिए एप्रेंटिसशिप की शुरुआत की जाएगी।

व्‍यक्तिगत करदाताओं को पर्याप्‍त राहत देने और आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए वित्‍त मंत्री ने एक नई और सरलीकृत व्‍यक्तिगत आयकर व्‍यवस्‍था बनाने का प्रस्‍ताव किया है, जहां उन व्‍यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर दरों को पर्याप्‍त रूप से कम किया जाएगा, जो कतिपय कटौतियों और छूटों का त्‍याग करता है।

नई सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। साथ ही ढाई लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।

कर योग्‍य आय के स्‍लैब (रुपये) मौजूदा कर दरें नई कर दरें
0 से 2.5 लाख छूट छूट
2.5 से -5 लाख 5% 5%
5 से 7.5 लाख 20% 10%
7.5 से 10 लाख 20% 15%
10 से 12.5 लाख 30% 20%
12.5 से 15 लाख 30% 25%
15 लाख से ऊपर 30% 30%

टैक्स स्लैब

  • 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
  • 5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स
  • 7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसदी टैक्स
  • 10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स
  • 12.5 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर 25 फीसदी टैक्स
  • 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स

01 अप्रैल, 2020 से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आसान प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। इसकी विशेषताओं में शून्‍य विवरणी के लिए एसएमएस विवरणी पूर्व फाइलिंग, उन्‍नत इनपुट कर क्रेडिट प्रवाह और समग्र सरलीकरण शामिल हैं। उपभोक्‍ता इनवॉयस के लिए इसमें डॉयनमिक क्‍यूआर कोड का प्रस्‍ताव किया गया है। खरीदारी के समय क्‍यूआर कोड के माध्‍यम से भुगतान करते समय जीएसटी मानकों का विवरण तत्‍काल हासिल कर लिया जाएगा।

शासन को निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त, नीति द्वारा संचालित और सही इरादे तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण निष्ठा में विश्वास करने के मुद्दे पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री ने अराजपत्रित पदों की भर्ती हेतु एक कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा के संचालन के लिए एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना की घोषणा की। प्रत्येक जिले, विशेषकर महत्वाकांक्षी जिलों एक परीक्षा केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा।

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