
देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कई राज्यों एवं हिस्सों में लॉकडाउन क्व आदेश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी जरुरी सुविधाओं को चालू रखने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।
ये सब खुले रहेंगे:
– ऑफिस जिसका कार्यक्षेत्र लॉ एंड ऑर्डर व मजिस्ट्रेट ड्यूटी हो
– पुलिस
– स्वास्थय
– फायर ब्रिगेड
– जेल
– सार्वजनकि वितरण प्रणाली (राशन की दुकानें)
– बिजली, पानी
– नगर सेवा
– विधानसभा
– वेतन और लेखा कार्यालय (वेतन, भत्ते, आकस्मिक / स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यय के लिए)
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
– बैंकों के कैशियर (एटीएम सहित)
– दूरसंचार, इंटरनेट और डाक सेवा
-खाना, दवा समेत सभी जरूरी वस्तुओं का ई-कॉमर्स
– खाद्य पदार्थ, किराने का सामान
-मिल्क प्लांट्स
-किराना दुकानें
-रेस्त्रां की होम डिलीवरी
-पेट्रोल पंप, एलपीजी आदि
– दवा स्टोर
– पशु चारा
– पेट्रोल पंप, एलपीजी, ऑयल एजेंसी
– इन सभी सभी से संबंधित उत्पादन, ट्रांपोर्टेशन, वितरण, स्टोरेज, ट्रेड, कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेवाएं की अनुमति रहेगी.
ये सेवाएं रहेंगी बंद:
– सार्वजनिक परिवहन सेवा को अनुमति नहीं होगी. इसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा सब बंद रहेंगे
– दुकानें, बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, ऑफिस, साप्ताहिक बाजार
– सभी बॉर्डर होंगे सील, सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लाने की इजाजत
– इंटर स्टेट बसें, ट्रेन और मेट्रो सेवाएं बंद
– सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उडा़नें
– हर तरह का निर्माण कार्य
– सभी तरह के धार्मिक स्थल
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