Saturday, April 18, 2020

भारतीय बाजार में निवेश के लिए विदेशी नागरिकों और कंपनियों को लेनी होगी सरकारी मंजूरी

कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर के देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जिसका कई विदेशी कंपनियां फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण की किसी भी कोशिश पर रोक लगाने के लिए नया आदेश जारी किया है। सरकार ने भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले विदेशी निवेश के लिये सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने यह घोषणा आज शनिवार को की।

भारत सरकार के इस कदम से चीन सहित विभिन्न पड़ोसी देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में अवरोध उत्पन्न होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे भारत के साथ जमीनी सीमाएं साझा करने वाले देशों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमा और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की जानकारी के मुताबिक अब भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय सरकारी मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते है। सरकार के इस फैसले के बाद किसी निवेश के लाभार्थी या नागरिक को सरकारी मंजूरी जरुरी होगी।

भारत में पाकिस्तान के निवेशकों पर इस प्रकार की शर्त पहले से लागू है। जिसके अनुसार भारत में कोई भी पाक नागरिक या पाकिस्तान की कोई भी कंपनी भारत सरकार की मंजूरी के बिना निवेश नहीं कर सकते। देश में रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा और कुछ अन्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश प्रतिबंधित है।

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