
भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित विजय माल्या ने इंग्लैंड और वेल्स की हाई कोर्ट में भारत में उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि विजय माल्या के खिलाफ भारत में कई बैंकों से उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उधार लेकर ना चुकाने का आरोप है। उनकी कंपनी पर 9,000 करोड़ के गबन करने का आरोप है।
इंग्लैंड और वेल्स की हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर अब अंतिम निर्णय वहां की गृह सचिव प्रीति पटेल दवरा लिया जाएगा। याद दिला दे 31 मार्च को विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा था कि, ‘उन्होंने भारत में बैंकों को उनकी कंपनी द्वारा लिए गए पैसे को बिना ब्याज चुकाने का ऑफर दिया था। लेकिन न तो बैंक पैसे लेने को तैयार हुई और न ही प्रवर्तन निदेशालय संपत्तियों को छोड़ने के लिए। काश वित्त मंत्री मेरी इस बात को सुनती।’
जानकारों का कहना है कि विजय माल्या के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति के लिए मात्र 14 दिन का समय शेष है। यदि वह इस समय सीमा के अंदर अपील नहीं करते है तो उसके बाद 28 दिनों के भीतर हटा दिया जाता है। यदि वह अपील करेंगे तो उसके परिणाम का इंतजार किया जायेगा।
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