सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका आई है, जिसमें कहा गया है कि देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत या हिन्दुस्तान के नाम से संबोधित किया जाए। साथ ही सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करने का निर्देश दिया जाये। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है अब इस पर 2 जून को सुनवाई की जायेगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत या हिन्दुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करता है।
याचिकाकर्ता की इस याचिका पर शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई की जानी थी। लेकिन इसे सूची से हटा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन इस बार यह सुनवाई दो जून को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इसकी जानकारी शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गए नोटिस से पता चलती है।
दिल्ली के एक निवासी द्वारा दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि यह संशोधन इस देश के नागरिकों की, औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। याचिका में 1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन मसौदे के अनुच्छेद 1 पर हुई चर्चा का हवाला दिया है। जिसके अनुसार उस समय भी देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखने की हिमायत की गई थी। लेकिन यह हो नहीं पाया। लेकिन अब सही समय है कि देश को उसके प्रमाणिक नाम भारत से जाना जाए।
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