
एनसीटीई के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 90000 पदों पर जारी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया के मामले में जुलाई 2019 में पास ही आवेदन कर सकेंगे ।
जो दिसंबर 2019 में पास हैं वह आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यह आदेश शिक्षा विभाग के बड़े मंथन के बाद 18 माह के डीएलएड शिक्षकों के लिए लिया हैं, क्योंकि छठे चरण के आयोजन की तिथि 11 नवंबर 2019 थी । इसलिए वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिसंबर 2019 में सीटेट की परीक्षा दी वह इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
शिक्षा विभाग के इस फैसले से पहले पटना हाईकोर्ट ने 2019 के अभ्यर्थियों को पात्र मानते हुए 18 माह वाले डीएलएड के अभ्यार्थियों को सीटेट में शामिल करने का आदेश दिया था।
इसी आदेश को मानते हुए इन सिटी ने पिछले 23 मई को शिक्षा विभाग को एक पत्र जारी करते हुए 18 माह के डीएलएड को सीटेट में शामिल करने का आग्रह किया था।
इसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग के डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा की क्लब डांस होते ही छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया की संशोधित शेडूल जारी कर दी जाएगी।
पटना हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सिर्फ 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों को 30 दिन का अतिरिक्त समय आवेदन करने के लिए दिया जाएगा।
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