
जयपुर। विधानसभा चुनाव-2018 के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्थित निजी संपत्ति पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के वर्ष 2018 में निम्नलिखित प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विज्ञापन का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा लेकिन निजी संपत्ति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से केवल बैनर व झंडे लगाए जा सकते हैं।
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निजी संपत्ति पर झंडे व बैनर लगाने पर मालिक अथवा अधिभोगी की स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर व झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी की ओर से रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया हुआ है लेकिन आयोग के निर्देशानुसार निजी संपत्ति के मालिकों या अधिभोगियों की लिखित अनुमति से ऎसी सामग्री जो आसानी से हटाई जा सकती हो यथा झंडे और बैनर लगाए जा सकते हैं। इस संबंध में लिखित सहमति की प्रति के साथ निर्धारित फॉर्म में ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
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