
नई दिल्ली: बहुचर्चित कठुआ रेप-मर्डर केस में सोमवार को पठानकोट की विशेष अदालत ने एक बड़ा सुनाया| इस केस में कुल सात लोग दोषी बनाये गए थे जिसमे एक को कोर्ट ने बरी कर दिया है| इसके अलावा बाकी छ लोगों को सजा सुनाई गई है|
इन्हें दिया दोषी करार- इस मामले में आरोपी सांजी राम, प्रवेश कुमार, दो पुलिसकर्मी दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा, आनंद दत्ता और तिलक राज को पठानकोट की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया जबकि एक आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया| इस मामले में तीन जून को सुनवाई पूरी होने के बाद जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने कहा था कि 10 जून को फैसला सुनाया जा सकता है| जिला और सत्र अदालत ने इस केस के सातों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और हत्या का चार्ज लगाया था| क्राइम ब्रांच ने मंदिर का संरक्षक सांजी राम और उसके बेटे विशाल और नाबालिग भतीजे के खिलाफ भी आरोप लगाए थे| सांजी राम के बेटे विशाल को कोर्ट ने आज बरी कर दिया| आ रही खबरों के मुताबिक, दोपहर दो बजे तक सभी दोषियों की सजा का ऐलान हो सकता है| कठुआ गैंगरेप मामले को लेकर एक वकील के मुताबिक, पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट को बताया था कि बच्ची का यौन शोषण हुआ था और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी|
from देश – Navyug Sandesh http://bit.ly/2Wx9oBj
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