कैबिनेट ने तीन तलाक विधेयक में संशोधनों को हरी झंडी दे दी है जिसके बाद तीन तलाक के आरोपी पतियों को जमानत मिल सकेगी और मजिस्ट्रेट के सामने समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा।कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से राज्यसभा में विधेयक को पास कराने में मदद की उम्मीद जताई है । आज राज्य सभा मेंं बिल पेश किया जाएगा। भाजपा ने राज्यसभा में अपने सांसदों की उपस्थिति को लेकर व्हिप जारी किया है।तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष इसका विरोध करते हुए इसमें संशोधनों की मांग कर रहे थे। एनडीए की राज्य सभा में कमजोर स्थिति के कारण विपक्षी सदस्यों को मनाने के लिए विधेयक में संशोधन की जरूरत थी, जिसे कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी।
संशोधनों के अनुसार अब तीन तलाक के आरोपी पति को जमानत मिल सकती है जबकि मूल विधेयक में यह गैर-जमानती अपराध था। पर यह जमानत मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। इसके साथ तीन तलाक के मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने का अधिकार अब पत्नी या उसके रक्त संबंधी तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही इसमें आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने के पहले समझौता का विकल्प खोला गया है।विधेयक के राज्यसभा में पास होने के बाद उसे दोबारा लोकसभा में भेजना पड़ेगा। लोकसभा में इन संशोधनों को सहमति मिलने के बाद विधेयक को पास माना जाएगा।
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