नई दिल्ली: सीबीआई में चल रही खीचतान अब अदालत में पहुच गई है और शुक्रवार को सीबीआई वाले केस को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई जिसकी याचिका अलोक वर्मा की तरफ से लगाईं गई थी| सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलील सुनी और इसके बाद उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही|
सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है
- सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर अपनी जांच पूरी करे|
- आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीवीसी की जांच पूरी होने तक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे|
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सीवीसी इस पूरे मामले की जाँच रिटायर्ड जज पटनायक की निगरानी में करेगा और दो हफ्ते में रिपोर्ट देगा|
- सुप्रीम कोर्ट का कहना है की नियुक्त किये गए नत्रिक डायरेक्टर नागेश्वर राव के द्वारा लिए गए सभी फैसलों को एक सीलबंद लिफाफे में लाकर लाना होगा और सुप्रीम कोर्ट को दिखाना होगा|
- सुप्रीम कोर्ट ने पहले दस दिन का समय दिया था लेकिन सीवीसी के वकील तुषार मेहता ने इसके लिए तीन हफ्तों का समय माँगा और ऐसे में कोर्ट ने ये कहते हुए दो हफ्ते दिए की इस मामले को अधिक नहीं खीचा जा सकता है|
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा की वो ये बताये की आखिर किस आधार पर अलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया| इसके अलावा सीवीसी और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को भी नोटिस भेजा गया| इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 12 नवम्बर को दिवाली के बाद होगी|
from देश – Navyug Sandesh https://ift.tt/2PXalvg
No comments:
Post a Comment