Friday, May 29, 2020

हाईकोर्ट ने कहा – संविदा पर काम करने वाले सफाई कर्मी नहीं हटाए जाएंगे

पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 142 नगर निकाय के दैनिक सफाईकर्मी अभी नहीं हटाए जाएंगे। उन्हें हटाने का नगर विकास विभाग के आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिलहाल रोक लगा दी है ।

👉 21 मई को समाप्त हो रही थी कर्मियों की संविदा अवधि । जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने दैनिक सफाई कर्मी संविदा अवधि को 1 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

इस बात पर पूछने पर नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने सीमा अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है ।

29 मई को समाप्त हो रही अवधि पर विशेष जानकारी नगर विकास मंत्री के सचिव संजीव कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व नगर विकास विभाग के आदेश के आधार पर संविदा पर काम कर रहे विभिन्न नगर निकाय में सफाई कर्मी या इस प्रकार के कामगार को हटाने का आदेश दिया गया था।

जिसे न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने बिहार लोकल बॉडीज एंप्लाइज फेडरेशन की अर्जी पर सुनवाई की थी ।

इसमें लोकायुक्त न्यायमूर्ति महेश कुमार झा के 28 नवंबर 2019 के आदेश के आलोक में 30 मार्च 2020 को नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी गई थी।

योगेश शर्मा ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से ये संविदा पर काम कर रहे हैं । अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो उनके लिए उनके लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी ।

इसी बीच लोकायुक्त ने एक आदेश पारित कर इन कर्मियों की जगह आउटसोर्सिंग कर्मियों से काम लेने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले सफाई कर्मी से 1 जून तक काम लेने का आदेश दिया है।



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